सुप्रीम कोर्ट ने 2 सितंबर को ईडी द्वारा दायर दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले में आरोपी पूर्व आप पदाधिकारी विजय नायर को जमानत दे दी। नायर 23 महीने से तिहाड़ जेल में बंद थे और सुप्रीम कोर्ट ने उन्हें जमानत देते समय मनीष सिसोदिया के मामले का संदर्भ लिया। कोर्ट ने कहा कि विचाराधीन कैदी को अधिक समय तक जेल में नहीं रखा जा सकता और प्राकृतिक न्याय के तहत कारावास एक अपवाद है, जबकि जमानत नियम है।
विजय नायर, जो पहले सीबीआई मामले में जमानत पर बाहर थे, अब ईडी मामले में भी जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट ने के कविता और मनीष सिसोदिया को मिली जमानत को अपने फैसले का आधार बनाया। विजय नायर 2014 से आम आदमी पार्टी (AAP) से जुड़े हुए थे और पार्टी के लिए फंड जुटाने और मीडिया एवं संचार रणनीति में शामिल थे।
सीबीआई ने आरोप लगाया था कि नायर ने 2021-22 के लिए दिल्ली की जीएनसीटीडी की उत्पाद शुल्क नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में अनियमितताओं में सक्रिय भूमिका निभाई थी।