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पीएम विश्वकर्मा योजना की मुख्य विशेषताएं और दिशानिर्देश

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नई दिल्ली, (नेशनल थॉट्स )-    प्रधानमंत्री ने 17 सितंबर, 2023 को केंद्रीय पीएम विश्वकर्मा योजना शुरू की थी जिसका उद्देश्य अपने हाथों और औजारों की मदद से काम करने वाले कारीगरों और शिल्पकारों को शुरू से अंत तक सहायता प्रदान करना है। 

 

इस योजना में 18 व्यवसायों जैसे बढ़ई, नाव निर्माता, हथियार निर्माता, लोहार, हथौड़ा और टूल किट निर्माता, ताला बनाने वाला, सुनार, कुम्हार इत्यादि  कारीगरों और शिल्पकारों को शामिल किया गया है।

इस योजना के तहत कारीगरों और शिल्पकारों को निम्नलिखित लाभ प्रदान करने की व्यवस्था की गई है:

पहचान: पीएम विश्वकर्मा प्रमाण पत्र और आईडी कार्ड के माध्यम से कारीगरों और शिल्पकारों की पहचान।

कौशल उन्नयन: 500 रुपये प्रति दिन के वजीफे के साथ 5-7 दिनों का बुनियादी प्रशिक्षण और 15 दिनों या उससे अधिक का उन्नत प्रशिक्षण।

टूलकिट प्रोत्साहन: बुनियादी कौशल प्रशिक्षण की शुरुआत में ई-वाउचर के रूप में 15,000 रुपये तक का टूलकिट प्रोत्साहन।

कर्ज सहायता: बिना कुछ गिरवी रखे ‘उद्यम विकास ऋण’ के रूप में तीन लाख रुपए तक का ऋण एक लाख और दो लाख रुपए के दो किस्तों में क्रमशः 18 महीने और 30 महीने की अवधि के लिए 5 प्रतिशत निर्धारित रियायती ब्याज दर पर भारत सरकार द्वारा 8 प्रतिशत की सीमा तक छूट के साथ प्रदान किया जाएगा ।

डिजिटल लेनदेन के लिए प्रोत्साहन:
 प्रत्येक डिजिटल भुगतान या रसीद के लिए प्रति डिजिटल लेनदेन एक रुपये की राशि के हिसाब से अधिकतम 100 लेनदेन मासिक

 

अधिक जानकारी के लिए पीएम विश्वकर्मा के दिशानिर्देश pmvishwakarma.gov.in पर देखे जा सकते हैं। योजना के संबंधित किसी भी जानकारी के लिए, कारीगर और शिल्पकार 18002677777 पर कॉल कर सकते हैं या pm-vishwakarma@dcmsme.gov.in पर ईमेल कर सकते हैं।

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