केवल वन विभाग को छोड़कर सभी विभागों में 35% आरक्षण का फॉर्मूला लागू होगा। इसके माध्यम से सरकार महिलाओं को सशक्त और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में कदम बढ़ा रही है।अधिसूचना में क्या कहा गया है
अधिसूचना के अनुसार, “किसी भी सेवा नियम में निहित किसी भी बात के बावजूद, सीधी भर्ती के चरण में महिलाओं के पक्ष में राज्य के तहत सेवा (वन विभाग को छोड़कर) में सभी पदों का 35 प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और उक्त आरक्षण क्षैतिज और कम्पार्टमेंट-वार होगा। यानी सीधी भर्ती की स्थिति में वन विभाग को छोड़कर महिलाओं को राज्य के सभी पदों पर 35 प्रतिशत आरक्षण मिलेगा।
राज्य की लोक सेवा नियमावली में संशोधन
मध्य प्रदेश लोक सेवाएं (महिलाओं की नियुक्ति के लिए विशेष प्रावधान) नियमावली 1997 में महिलाओं को 35 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने के लिए संशोधन किया गया है।
पूर्व में मुख्यमंत्री ने की थी घोषणा
मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने हाल ही में पुलिस और अन्य सरकारी नौकरियों में 35 प्रतिशत रिक्तियों पर महिलाओं को भर्ती करने की घोषणा की थी। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री ने इस घोषणा की है।
केंद्र में पहले ही पारित हो चुका है नारी शक्ति वंदन अधिनियम
हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा भी महिला आरक्षण बिल पास किया गया है। अब मध्य प्रदेश बिहार के साथ उन राज्यों की सूची में है जहां सरकारी नौकरियों में महिलाओं को आरक्षण दिया जा रहा है। ‘नारी शक्ति वंदन अधिनियम’, जो लोकसभा के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करता है, को राज्यसभा द्वारा सर्वसम्मति से पारित किया गया है, जो नए संसद भवन में पारित हुआ है, और यह पहला विधेयक है जो पारित हो गया है।