सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को बीआरएस नेता के कविता की जमानत याचिका पर प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) और केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को नोटिस जारी किया है। यह याचिका कथित दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति घोटाले से जुड़े भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में दायर की गई थी। शीर्ष अदालत ने केंद्रीय जांच एजेंसियों से जवाब मांगा है और मामले की अगली सुनवाई 20 अगस्त को निर्धारित की है।
न्यायमूर्ति बीआर गवई और न्यायमूर्ति केवी विश्वनाथन की पीठ ने दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाली कविता की याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की। उच्च न्यायालय ने 1 जुलाई को कविता की जमानत याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें कहा गया था कि वह दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति 2021-22 के गठन और कार्यान्वयन से संबंधित आपराधिक साजिश में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक थीं। यह मामला नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है।
ईडी ने कविता को 15 मार्च को हैदराबाद में उनके बंजारा हिल्स स्थित आवास से गिरफ्तार किया था, जबकि सीबीआई ने उन्हें 11 अप्रैल को गिरफ्तार किया था। इससे पहले, 10 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट ने कविता की जमानत याचिकाओं पर सुनवाई करने के लिए सहमति व्यक्त की थी, जिसमें दिल्ली उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती दी गई थी।