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Punjab: Internet services extended till February 24 due to farmers' movement, ban continues in 10 districts

पंजाब: किसान आंदोलन के चलते इंटरनेट सेवाएं 24 फरवरी तक बढ़ीं, 10 जिलों में प्रतिबंध जारी

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चंडीगढ़: किसानों के दिल्ली चलो मार्च के चलते पंजाब के 10 जिलों में इंटरनेट सेवाएं 24 फरवरी तक बढ़ा दी गई हैं। केंद्रीय गृह मंत्रालय के आदेश पर यह फैसला लिया गया है। 12 फरवरी से 16 फरवरी तक इन जिलों में इंटरनेट सेवाएं पहले ही निलंबित थीं।

प्रतिबंधित क्षेत्र:

  • पटियाला: शंभू, जुल्कान, पासियां, पातरन, शत्राना, समाना, नगर, देवगढ़ और बलबीरा पुलिस थाना क्षेत्र
  • मोहाली: लालसोट पुलिस थाना क्षेत्र
  • बठिंडा: संगत पुलिस थाना क्षेत्र
  • मुक्तसर: किलियांवाली पुलिस थाना क्षेत्र
  • मानसा: सरदूलगढ़ और बोहा पुलिस थाना क्षेत्र
  • संगरूर: खनौरी, मूनक, लेहरा, सुनाम और छाजली पुलिस थाना क्षेत्र

केंद्र सरकार का तर्क:

केंद्र सरकार ने 1885 के टेलीग्राफ अधिनियम के तहत अपनी विशेष शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए इन क्षेत्रों में इंटरनेट सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है। सरकार का तर्क है कि यह कदम कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए जरूरी है।

मुख्यमंत्री भगवंत मान ने जताई आपत्ति:

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 15 फरवरी को चंडीगढ़ में तीन केंद्रीय मंत्रियों और किसान नेताओं के बीच हुई बैठक में इंटरनेट सेवाओं के निलंबन पर आपत्ति जताई थी।

हरियाणा में भी इंटरनेट सेवाएं बंद:

हरियाणा सरकार ने भी अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा जिलों में मोबाइल इंटरनेट सेवाएं और एसएमएस सेवाएं निलंबित कर दी हैं।

किसानों की मांगें:

किसान संगठन न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के लिए कानूनी गारंटी और स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों को लागू करने की मांग कर रहे हैं

पंजाब और हरियाणा में किसानों का प्रदर्शन जारी है। यह देखना होगा कि सरकार किसानों की मांगों को पूरा करने के लिए क्या कदम उठाती है।

 

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