You Must Grow
India Must Grow

NATIONAL THOUGHTS

A Web Portal Of Positive Journalism 

सरकार ने सिम कार्ड को लेकर कुछ नियमों में बदलाव किया है।

Share This Post

नई दिल्ली (नेशनल थॉट्स )- दूरसंचार विभाग (DoT) ने सिम कार्ड को लेकर नए नियम पेश किए है जो भारत में सिम कार्ड कैसे जारी और उपयोग किए जा सकते हैं। ये नए नियम लोगों के लिए सिम कार्ड खरीदने और इसे एक्टिव करने के तरीके को और सख्त करने जा रहा है।

 

जारी किए दो नए सर्कुलर

  • जहां एक सर्कुलर में सिम कार्ड यूजर्स के लिए निर्देश दिए गए है। वहीं दूसरा सर्कुलर टेलीकॉम कंपनियों-जैसे एयरटेल और जियो के लिए है। उम्मीद है कि ये नियम भारत में सिम कार्ड बेचने के तरीके में सुधार ला सकते है।
  • नए नियमों का उद्देश्य भारत में सिम कार्ड बेचने के तरीके में सुरक्षा को मजबूत करना है। नए नियम ऐसे हैं, जो सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों के लिए नए और अधिक कठोर केवाईसी को अनिवार्य करते हैं।
  • ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उनको हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
 
देना होगा 10 लाख का जुर्माना

  • ऐसे में एयरटेल और जियो जैसी टेलीकॉम कंपनियों को अपने सिम कार्ड बेचने वाली दुकानों का पूरी तरह से KYC करना होगा। अगर वे ऐसा नहीं करती है तो उनको हर दुकान के लिए 10 लाख रुपये का जुर्माना देना होगा।
  • बता दें कि ये नियम 1 अक्टूबर, 2023 से लागू होने वाले है। इन नियमों के अनुसार सिम कार्ड बेचने वाली मौजूदा दुकानों को भी 30 सितंबर, 2024 तक नए मानदंडों के अनुसार अपना केवाईसी करना होगा।
 
ये प्वाइंट भी जरूरी

  • इसके साथ ही एयरटेल और जियो जैसी कंपनियों को इस बात पर कड़ी नजर रखनी होगी कि उनके सिम कार्ड कौन और किस तरीके से बेच रहा है।
  • इसके अलावा, DoT ने निर्धारित किया है कि असम, कश्मीर और उत्तर पूर्व जैसे कुछ क्षेत्रों में, दूरसंचार ऑपरेटरों को पहले दुकानों का पुलिस वेरिफिकेशन शुरू करना होगा। इसके बाद ही वे उन्हें नए सिम कार्ड बेचने की अनुमति दे सकते हैं।
  • सिम कार्ड खरीदने वाले कस्टमर्स के लिए भी नियमों में बदलाव किया गया है। आजकल जब भी आप सिम कार्ड खरीदते हैं तो अक्सर आधार वेरिफिकेशन किया जाता है।
 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *