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WhatsApp India Challenges IT Rules | ‘एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा तो भारत से चले जाएंगे’, व्हाट्सएप ने हाई कोर्ट में धमकी भरे शब्दों में रखी अपनी बात

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व्हाट्सएप की ओर से पेश एक वकील ने दिल्ली उच्च न्यायालय को बताया कि यदि माता के स्वामित्व वाले मैसेजिंग प्लेटफॉर्म को संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने के लिए मजबूर किया जाता है तो उसे “भारत से बाहर निकलना” होगा। वकील ने अदालत को बताया कि लोग इस प्लेटफ़ॉर्म का उपयोग गोपनीयता के आश्वासन के कारण करते हैं और इसलिए भी क्योंकि संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

**व्हाट्सएप के संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने पर वकील ने कहा कि यह भारत के कानूनों के खिलाफ है और उसे बाहर निकलना पड़ेगा। लोग व्हाट्सएप का उपयोग गोपनीयता के साथ करते हैं और इसलिए संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।**

हेतु विवाद का अधिक जानकारी के लिए इस लिंक पर क्लिक करें: व्हाट्सएप एन्क्रिप्शन के विवाद

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व्हाट्सएप के संदेशों के एन्क्रिप्शन को तोड़ने पर वकील ने कहा कि यह भारत के कानूनों के खिलाफ है और उसे बाहर निकलना पड़ेगा। लोग व्हाट्सएप का उपयोग गोपनीयता के साथ करते हैं और इसलिए संदेश एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होते हैं।

**जानें कैसे उठा बड़ा कदम: व्हाट्सएप की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने बताया कि जब भारत के कानूनों के खिलाफ किया जाता है, तो ऐसे प्लेटफॉर्म को बाहर निकाल देना आवश्यक होता है। इससे लोगों की गोपनीयता की सुरक्षा की गारंटी मिलती है।**

**वकील ने अदालत को बताया कि लोगों का व्हाट्सएप पर भरोसा इसलिए है क्योंकि यह एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड होता है, और यदि इसे तोड़ा गया तो यह उनके विश्वास को टूट सकता है।**

सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 की घोषणा केंद्र द्वारा 25 फरवरी, 2021 को की गई थी। इसमें नवीनतम मानदंडों का पालन करने के लिए ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे बड़े सोशल मीडिया प्लेटफार्मों की आवश्यकता है।

मैसेजिंग प्लेटफॉर्म की ओर से पेश वकील तेजस करिया ने कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश मनमोहन और न्यायमूर्ति मनमीत प्रीतम सिंह अरोड़ा की पीठ से कहा, “एक मंच के रूप में, हम कह रहे हैं, अगर हमें एन्क्रिप्शन तोड़ने के लिए कहा जाता है, तो व्हाट्सएप चला जाता है।

उन्होंने कहा हमें एक पूरी श्रृंखला रखनी होगी, और हम नहीं जानते कि किन देशों को डिक्रिप्ट करने के लिए कहा जाएगा। इसका मतलब है कि लाखों-करोड़ों संदेशों को कई वर्षों तक संग्रहित करना होगा।

पीठ ने यह देखते हुए कि इस मामले पर सभी पक्षों को बहस करनी होगी, प

ूछा कि क्या किसी अन्य देश में भी इसी तरह का कानून मौजूद है। वकील ने जवाब दिया, “दुनिया में कहीं और ऐसा कोई नियम नहीं है। ब्राजील में भी नहीं।”

अदालत ने आगे कहा कि गोपनीयता के अधिकार पूर्ण नहीं हैं और “कहीं न कहीं संतुलन बनाना होगा”। इस बीच, केंद्र की ओर से पेश वकील ने कहा कि जब सांप्रदायिक हिंसा जैसे मामलों में आपत्तिजनक सामग्री प्लेटफॉर्म पर फैलाई जाती है तो यह नियम महत्वपूर्ण है। पीठ ने आदेश दिया कि मामले को 14 अगस्त को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया जाए ताकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार 2021 आईटी नियमों के कई पहलुओं को चुनौती देने वाली अन्य सभी याचिकाओं को उसके पास स्थानांतरित करने का इंतजार किया जा सके।

22 मार्च को, सुप्रीम कोर्ट ने सूचना प्रौद्योगिकी (मध्यवर्ती दिशानिर्देश और डिजिटल मीडिया आचार संहिता) नियम, 2021 को चुनौती देने वाली देश भर के विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष लंबित याचिकाओं का एक बैच दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया। इस मुद्दे पर कर्नाटक, मद्रास, कलकत्ता, केरल और बॉम्बे सहित विभिन्न उच्च न्यायालयों के समक्ष कई याचिका लंबित थीं।

**क्या है नए नियम का मकसद? जानें सुप्रीम कोर्ट द्वारा सुनवाई के बाद जारी किए गए निर्देशों के बारे में:** यहां क्लिक करें

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