दिल्ली उच्च न्यायालय ने मंगलवार को मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की याचिका पर सीबीआई से जवाब मांगा, जिसमें गिरफ्तारी के आधार को लेकर स्पष्टीकरण चाहा गया है। अदालत ने मामले की सुनवाई 17 जुलाई को तय की है। वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने अदालत में दलील दी कि सीबीआई को अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें पहले से ही उत्पाद पुलिस मामले में न्यायिक हिरासत में था। अदालत ने इस पर सुनवाई करने का निर्णय लिया है और सीबीआई से विस्तृत जवाब मांगा गया है।