दिल्ली सरकार ने राजधानी में सिनेमा हॉल और मल्टीप्लेक्स की लाइसेंसिंग प्रक्रिया को सरल बनाने के लिए नई स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर (SOP) लागू करने का फैसला किया है। नई व्यवस्था के तहत आवेदन से लेकर निरीक्षण और लाइसेंस जारी होने तक की प्रक्रिया को एकीकृत ऑनलाइन प्रणाली से जोड़ा जाएगा।
e-District पोर्टल से ऑनलाइन आवेदन
आवेदक अब e-District Delhi Portal के माध्यम से आवेदन, शुल्क भुगतान और अन्य जरूरी औपचारिकताएं पूरी कर सकेंगे। पहले अलग-अलग विभागों से कई तरह की NOC और अनुमति लेने की जरूरत पड़ती थी, जिससे प्रक्रिया लंबी हो जाती थी।
जिला स्तर पर समितियों का गठन
नई व्यवस्था में जिला स्तर पर District Licensing Committee और District Inspection Committee गठित की जाएंगी। निरीक्षण समिति संयुक्त रूप से स्थल की जांच करेगी और अपनी ई-साइन तथा जियो-टैग्ड रिपोर्ट ऑनलाइन पोर्टल पर अपलोड करेगी।
समयबद्ध प्रक्रिया और डीम्ड अप्रूवल
प्रारंभिक आवेदन की जांच सात कार्य दिवस में करने, संयुक्त निरीक्षण लगभग 45 दिनों में पूरा करने और निरीक्षण रिपोर्ट मिलने के बाद निर्धारित समय में लाइसेंस पर फैसला लेने का लक्ष्य रखा गया है। यदि सभी सुरक्षा और कानूनी मानक पूरे हैं और संबंधित समिति तय समय में निर्णय नहीं लेती, तो कुछ परिस्थितियों में ऑनलाइन सिस्टम के माध्यम से लाइसेंस जारी होने का प्रावधान भी रखा गया है।
सुरक्षा मानकों के साथ बिजनेस में आसानी
सरकार का दावा है कि इससे Ease of Doing Business को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही अग्नि सुरक्षा और सार्वजनिक सुरक्षा मानकों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
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