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अस्पतालों में Single Use मेडिकल उपकरणों के दोबारा इस्तेमाल पर रोक, केंद्र का निर्देश

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admin
24 अक्टूबर 2026 | 10:04 am IST
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केंद्र सरकार ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को सरकारी और निजी अस्पतालों में एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों (Single Use Medical Devices) और डिस्पोजेबल सर्जिकल सामान के दोबारा इस्तेमाल पर लगी रोक को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। सरकार ने यह कदम संक्रमण के खतरे और दोबारा इस्तेमाल किए गए उपकरणों के लिए भी मरीजों से पूरी कीमत वसूले जाने की शिकायतों को देखते हुए उठाया है।

स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (DGHS) ने 16 अक्टूबर को जारी पत्र में कहा कि उसके संज्ञान में आया है कि कुछ निजी और कॉरपोरेट अस्पताल एक बार इस्तेमाल के लिए बनाए गए चिकित्सा उपकरणों को स्टरलाइज यानी रोगाणुमुक्त करके दोबारा इस्तेमाल कर रहे हैं।

कार्डियोलॉजी और न्यूरोसर्जरी जैसी सेवाओं में सामने आई समस्या

डीजीएचएस के अनुसार, यह प्रथा विशेष रूप से कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, ऑन्कोलॉजी, कार्डियोथोरेसिक एवं वैस्कुलर सर्जरी और न्यूरोसर्जरी जैसी महत्वपूर्ण चिकित्सा सेवाओं में देखी गई है।

महानिदेशालय ने स्पष्ट किया कि जिन उपकरणों और सर्जिकल सामान को केवल एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, उन्हें इस्तेमाल के बाद स्टरलाइज करके दोबारा उपयोग करना मरीजों की सुरक्षा के लिए चिंता का विषय है।

दोबारा इस्तेमाल से संक्रमण का खतरा

डीजीएचएस ने चेतावनी दी कि ऐसे उपकरणों के पुनः इस्तेमाल से मरीजों में संक्रमण फैलने, उपकरण खराब होने, उनकी कार्यक्षमता कम होने और उपचार के दौरान अन्य जटिलताएं पैदा होने का खतरा हो सकता है।

संभावित संक्रमणों में हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, एचआईवी और बैक्टीरिया से होने वाले संक्रमण शामिल हैं। इसलिए अस्पतालों में संक्रमण की रोकथाम और मरीजों की सुरक्षा सुनिश्चित करना आवश्यक है।

नियमों के उल्लंघन पर केंद्र सख्त

महानिदेशालय ने अपने पत्र में कहा कि एकल उपयोग वाले चिकित्सा उपकरणों का दोबारा इस्तेमाल औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940, चिकित्सा उपकरण नियम, 2017 और क्लिनिकल प्रतिष्ठान अधिनियम, 2010 सहित लागू नियमों के उल्लंघन का मामला बन सकता है। इसके अलावा संक्रमण नियंत्रण और जैव चिकित्सा कचरे के प्रबंधन से जुड़े नियमों का पालन भी जरूरी है।

सरकारी और निजी अस्पतालों पर लागू होगा निर्देश

डीजीएचएस ने कहा कि केंद्र सरकार ने अपने प्रशासनिक अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले सभी सरकारी और निजी स्वास्थ्य संस्थानों में एक बार इस्तेमाल होने वाले चिकित्सा उपकरणों तथा डिस्पोजेबल सर्जिकल सामान के पुनः इस्तेमाल पर सख्त प्रतिबंध लागू करने का निर्णय लिया है।

राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने क्षेत्र के स्वास्थ्य संस्थानों में इस प्रतिबंध का प्रभावी ढंग से पालन सुनिश्चित करें। इसका उद्देश्य मरीजों को संक्रमण और इलाज से जुड़ी संभावित जटिलताओं से बचाना तथा स्वास्थ्य सेवाओं में सुरक्षा मानकों को मजबूत करना है।