Substandard Food Safety: भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने AWL Agri Business Limited पर मानक से कम गुणवत्ता वाला फोर्टिफाइड सूरजमुखी खाद्य तेल बनाने और बेचने के मामले में कार्रवाई करते हुए जुर्माना लगाया है। कंपनी Fortune ब्रांड के तहत खाद्य तेल का विपणन करती है।
यह कार्रवाई गोवा से लिए गए तेल के नमूने की जांच में विटामिन डी का स्तर निर्धारित मानकों से कम पाए जाने के बाद की गई।
FSSAI ने जारी किया न्यायनिर्णयन आदेश
एफएसएसएआई ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए बताया कि मामले में न्यायनिर्णयन (Adjudication) आदेश पारित किया गया है और कंपनी पर जुर्माना लगाया गया है।
नियामक के अनुसार, यह आदेश AWL Agri Business Limited (मैंगलोर) के खिलाफ मानक से कम गुणवत्ता वाले फोर्टिफाइड खाद्य तेल के निर्माण और विपणन के मामले में जारी किया गया है।
हालांकि, एफएसएसएआई ने जुर्माने की राशि सार्वजनिक नहीं की है।
गोवा से लिया गया था तेल का नमूना
एफएसएसएआई के मुताबिक, जांच के लिए Fortune Fryola Refined Sunflower Oil (1 लीटर पैक) का नमूना ताज फोर्ट अगुआड़ा रिजॉर्ट एंड स्पा, गोवा से एकत्र किया गया था।
प्राथमिक खाद्य प्रयोगशाला में परीक्षण के दौरान यह पाया गया कि उत्पाद खाद्य सुरक्षा एवं मानक (फोर्टिफिकेशन) विनियम, 2018 के निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरा।
विटामिन A और D की मात्रा निर्धारित स्तर से कम मिली
जांच में सामने आया कि फोर्टिफाइड सूरजमुखी तेल में विटामिन A और विटामिन D की मात्रा निर्धारित सीमा से कम थी।
इसके आधार पर उत्पाद को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(ZX) के तहत ‘मानक से कम गुणवत्ता वाला (Substandard)’ घोषित किया गया।
रेफरल लैब में भी हुई पुष्टि
कंपनी की अपील के बाद नमूने की दोबारा जांच रेफरल प्रयोगशाला में कराई गई।
इस जांच में भी विटामिन D का स्तर निर्धारित मानकों से काफी कम पाया गया। इसके बाद केंद्रीय लाइसेंसिंग प्राधिकरण ने कंपनी के खिलाफ अभियोजन चलाने कीमंजूरी दी और न्यायनिर्णयन की प्रक्रिया शुरू की।
क्या होता है फोर्टिफाइड खाद्य तेल?
फोर्टिफाइड खाद्य तेल वह तेल होता है, जिसमें पोषण बढ़ाने के उद्देश्य से विटामिन A और विटामिन D जैसे आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व मिलाए जाते हैं।
इन पोषक तत्वों का उद्देश्य शरीर में विटामिन की कमी को दूर करने और बेहतर स्वास्थ्य को बढ़ावा देना होता है। इसलिए फोर्टिफाइड उत्पादों में निर्धारित मात्रा का होना अनिवार्य माना जाता है।
FSSAI ने क्या कहा?
एफएसएसएआई का कहना है कि खाद्य उत्पादों की गुणवत्ता और पोषण संबंधी मानकों का पालन सुनिश्चित करना उसकी प्राथमिक जिम्मेदारी है। यदि कोई उत्पाद निर्धारित मानकों पर खरा नहीं उतरता, तो संबंधित कंपनी के खिलाफ खाद्य सुरक्षा कानूनों के तहत कार्रवाई की जाती है







