पश्चिम बंगाल की पूर्व मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस (TMC) प्रमुख ममता बनर्जी के खिलाफ कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के कथित उल्लंघन को लेकर FIR दर्ज की गई है। पुलिस के अनुसार, शुक्रवार 28 अगस्त को तृणमूल छात्र परिषद (TMCP) के स्थापना दिवस कार्यक्रम के दौरान अदालत के आदेश का पालन नहीं करने के आरोप में यह कार्रवाई की गई।
पुलिस अधिकारी ने बताया कि हेस्टिंग्स पुलिस स्टेशन में ममता बनर्जी और TMCP के कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। पुलिस का कहना है कि FIR अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन के संबंध में दर्ज की गई है। जांच के दौरान उल्लंघन में शामिल सभी लोगों की भूमिका की जांच की जाएगी।
TMCP स्थापना दिवस कार्यक्रम से जुड़ा मामला
पुलिस के मुताबिक, 28 अगस्त को TMCP के स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में कथित तौर पर कलकत्ता हाई कोर्ट के निर्देशों का उल्लंघन हुआ। इसी आधार पर ममता बनर्जी और कार्यक्रम के आयोजकों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस ने कहा कि जांच के दौरान यह पता लगाया जाएगा कि अदालत के आदेश के कथित उल्लंघन में किन-किन लोगों की भूमिका रही और उनके खिलाफ क्या कार्रवाई बनती है।
अभिषेक बनर्जी समेत कई TMC नेताओं पर भी FIR
इस बीच, पुलिस ने TMC के राष्ट्रीय महासचिव अभिषेक बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन और अन्य नेताओं के खिलाफ भी एक अलग मामला दर्ज किया है। यह FIR कोलकाता के कैमक स्ट्रीट पर कथित तौर पर लगाए गए अनधिकृत बिलबोर्ड को हटाने के दौरान नगर निगम के कर्मचारियों के काम में बाधा डालने और उनके साथ कथित मारपीट के आरोप में दर्ज की गई है।
यह मामला शेक्सपियर सरणी पुलिस स्टेशन में दर्ज किया गया।
अनधिकृत होर्डिंग हटाने पहुंची थी KMC की टीम
अधिकारियों के अनुसार, कोलकाता नगर निगम (KMC) की एक टीम पुलिस के साथ गुरुवार को 9, कैमक स्ट्रीट पहुंची थी। टीम वहां लगे एक कथित अनधिकृत होर्डिंग को हटाने गई थी।
नगर निकाय ने पुलिस से होर्डिंग हटाने में सहायता मांगी थी। पुलिस के अनुसार, होर्डिंग पर तृणमूल कांग्रेस का साइन या लोगो लगा हुआ था।
TMC नेताओं पर काम में बाधा डालने का आरोप
पुलिस का आरोप है कि KMC की टीम के मौके पर पहुंचने के बाद ममता बनर्जी, डेरेक ओ’ब्रायन, बैसनोर चट्टोपाध्याय और अन्य TMC नेताओं ने वहां कथित तौर पर भीड़ जमा कर ली।
पुलिस के मुताबिक, इस दौरान पुलिसकर्मियों और KMC अधिकारियों के साथ हाथापाई हुई और अधिकारियों को अपना काम करने से रोका गया। हालांकि, इन आरोपों की पुष्टि जांच पूरी होने के बाद ही हो सकेगी।
BNS की कई धाराओं में दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने बताया कि TMC नेताओं के खिलाफ शेक्सपियर सरणी थाने में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धाराओं 191(2), 191(3), 190, 121(1), 74, 3(5) और 351(2) के तहत मामला दर्ज किया गया है।
पुलिस दोनों मामलों की जांच कर रही है और जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।







